लोन लेने वाले कस्टमरों के लिए आरबीआई की नई गाइडलाइंस

Bank से लोन लेने में अब आपको हिडेन चार्जेज को लेकर डरने की जरूरत नहीं है. RBI ने सभी बैंकों के लिए खास फरमान जारी किया है, जिसे 1 अक्टूबर से लागू करना होगा. रिजर्व बैंक के आदेश में क्या कहा गया है और इससे कंज्यूमर को किस तरीके से benifit होगा .

 

लोन में लुकाछिपी नहीं चलेगी! सबसे पहले आपको बता दें कि RBI का आदेश सभी रिटेल लोन और MSME लोन पर लागू होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी bank और NBFC को आदेश दे दिया है. ये आदेश लोन से जुड़े चार्जेज या फीस को लेकर हैं. आरबीआई के ये नए नियम इस साल 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे.

 

बैंकों को की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) देना होगा. आसान भाषा में समझें, तो KFS लोन एग्रीमेंट के मुख्य तथ्यों की डिटेल होती है. यह loan लेने वालों को दिया जाता है

RBI ने कहा है कि loan से जुड़ी सभी फीस की पूरी जानकारी हो. बैंकों को कर्ज का एनुअल परसेंटेज रेट (APR) भी बताना होगा. APR से लोन की सालाना लागत का पता चलता है bank को कर्ज पर हर साल होने वाले खर्च (Cost of Credit) बताना होगा.

इसके साथ ही bank को अपने customero को ब्याज दर (Loan Interest Rate), इंश्योरेंस चार्ज और लीगल चार्ज की डिटेल भी देनी होगी. रिकवरी एजेंट पर bank की पॉलिसी का ब्योरा देना होगा.

और अधिक जानकारी हेतु RBI की ‌website पर जाए।

 

 

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