जज न्याय बिंदु, कौन है, जिसने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी।

ईडी कि याची का पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति घोटाले में धन संशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अभी रोक लगा दी गई है। उने निचली अदालत से जमानत मिली थी। रो राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को सुनवाई करते हुईं उन्हें जमानत दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप है। यह राजनेताओं और व्यापारियों और अन्य लोगों का एक समूह हैं। लाइसेंसधारीयो के पक्ष में दिल्ली शराब नीति में हेरा फेरी के आरोप भी लगाए गए हैं। यह अभी आप है कि इस पेज का इस्तेमाल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया।

कौन है स्पेशल जज न्याय बिंदु,

न्याय बिंदु ने दिल्ली उत्तर पश्चिम जिले के रोहिणी के कोर्ट मैं स्पेशल जज के रूप में काम किया। उन्होंने द्वारका कोर्ट में भी यही जिम्मेदारी संभाली है वह सिविल और क्रिमिंनट दोनों तरह के कानून से वाकिफ है।

आदेश में क्या कहा गया।

केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्होंने कहा उनका अपराध अभी स्थापित नहीं हुआ है। हो सकता है आवदेक के कुछ परिचित व्यक्ति किसी अपराध में शामिल हो लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई सबूत देने में विफल रहा । जज ने अपने फैसले में यह भी कहा , कि यह भी ध्यान देने योग्य है। ईडी इस तथ्य के बारे में चुप है। गोवा विधानसभा चुनाव में आप के द्वारा अपराध की आय का उपयोग कैसे किया गया है। 2 साल के बाद भी कथित राशि का बड़ा हिस्सा पता लगाना बाकी है। जज ने यह कहा कि ईडी यह स्पष्ट करने में विफल रहा। पूरे पैसे के निशान का पता लगाने में उसे कितना समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक ईडी द्वारा शेष राशि का पता लगाने की कावयाद पूरी नहीं हो जाती। तब तक आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं रखना चाहिए। वह भी उसके खिलाफ उचित सबूत के बिना। यह ईडी का स्वीकार्य तर्क नहीं है।

Read more: जज न्याय बिंदु, कौन है, जिसने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *