दिल्ली में IAS की तैयारी कराने वाले, एक कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक कोचिंग सेंटरों में मनको को सुनिश्चित नहीं किया जाता, जब तक ऑनलाइन क्लास चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी से खेल रहा है।
जो यहां पर देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस कर उसका जवाब मांगा है। सुरक्षा मानको का कैसे पालन किया जाए। बेंच ने कहा कि यह घटना आंखें खोल देने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुया की बेंच ने कहा यह डेथ चैंबर बन गया है। कोचिंग सेंटर जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलाएगी जब तक मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं करते। कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सेंटर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता उसे संचालन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया की सभी को फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार सभी का पालन किया जाए। तब तक सभी कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कहा कि वह चेक करें अभी तक किन फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो चुका है। सूर्यकांत की बेंच ने कहा, कोई भी कोचिंग सेंटर दिल्ली ही नहीं एनसीआर में बिना सेफ्टी फायर नियमों के ना चलाएं। छात्रों की सुरक्षा जरूरी है।
बेसमेंट में बच्चों का डूब कर मर जाना आंखें खोल देने वाली बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की देशभासे से बच्चे यह सोचकर आते हैं कि वह अपने सपने पूरे करेंगे। और उनके लिए उन्हें पूरी सुविधा मिलेगी। अदालत ने 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए, अर्जी को खारिज कर दिया। और कहां की है ऐसे समय में दाखिल हुई है। जब तीन छात्रों की जान चली गई। बेंच ने कहा कि आप बच्चों की जान से खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईएएस बनने का सपना लेकर आए तीन छात्रों की पानी में डूब कर मौत हो गई। बेसमेंट में भर आया था, ऐसी घटना तो आंखें खोल देने वाली है।
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