अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को स्वाति मालीवाल हमले के मामले में चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तिस हजारी अदालत ने अभियोजन पक्ष की याचिका को मंजूरी देते हुए कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में 28 मई तक भेज दिया।

विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

 

 

 

अरनेश कुमार और सतेंद्र अंतिल के गिरफ्तारी और जमानत प्रक्रियाओं पर दिए गए फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि गिरफ्तारी अपवाद होनी चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां सजा सात साल से कम की होती है, “यहां तक कि संज्ञेय अपराध के लिए भी”।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार, पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों और वकील को उनसे मिलने की अनुमति दी थी।

वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत दोनों ही विभव की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

विभव के वकील ने कहा कि जबकि न्यायिक हिरासत 14 दिनों की होती है, पुलिस चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी। उन्होंने सवाल किया कि 14 दिन की रिमांड क्यों नहीं मांगी गई।

पुलिस के वकील ने कहा कि हिरासत की अवधि तय करना जांच एजेंसी पर निर्भर करता है। विभव को पेश करने के बाद, पुलिस ने अदालत से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। पुलिस ने तिस हजारी अदालत को बताया कि विभव की पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

 

 

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